नारी शक्ति वंदन अधिनियम: 28 अप्रैल को होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना

नारी के लोकतंत्र में अधिकार विषय को लेकर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल को होने जा रहा है। राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने आज इस विशेष विधानसभा सत्र को आहूत करने के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

इस विशेष सत्र का मुख्य विषय नारी सम्मान : लोकतंत्र में अधिकार होगा। इस पर सदन के सभी सदस्य अपनी प्रतिक्रिया और विचार रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने 2023 में पारित हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सभी दलों ने सर्वसम्मति से पारित किया था, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने 131वें संविधान संशोधन विधेयक के क्रियान्वयन के दौरान विपक्ष के व्यवहार पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात आई तो विपक्ष जाति और धर्म जैसे मुद्दों को बीच में ले आया, जो उनकी महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को दर्शाता है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम: 28 अप्रैल को होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना
उन्होंने कहा कि महिलाएं निराश नहीं हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि वह महिलाओं के विकास की इस उड़ान को नई दिशा देंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के मद्देनजर 26 अप्रैल को सुरक्षा की बैठक और 27 अप्रैल को कार्य मंत्रणा व सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी।
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