उत्तराखंड हाईकोर्ट- छात्रवृत्ति घोटाले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर लगाई रोक, 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी

त्तराखंड उच्च न्यायालय ने छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाते हुए 12 फरवरी की तिथि नियत करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार जगमोहन सिंह कफोला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डायरेक्टोरेट हल्द्वानी जिला नैनीताल में कार्यरत है। याचिकाकर्ता की ओर से निचली अदालत के 18 जून 2021 को जारी समन आदेश को चुनौती दी थी।

 

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उस पर आरोप है कि उसने मिली भगत कर छात्र-छात्रओं का भौतिक सत्यापन ना कर छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि जारी कर दी जबकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ततसमय लागू शासनादेश एवं नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

और पढ़े  हरिद्वार: कांगड़ी फ्लाईओवर पर भीषण हादसा, मैक्स की टक्कर से तीनों वाहन क्षतिग्रस्त, दुर्घटना में चालक चोटिल
  • Related Posts

    अल्मोड़ा- पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, भेंट चढ़ी 3 जिंदगियां: 3 दिन तक भटका परिवार, नहीं बचे जुड़वा बच्चे और मां

    पहाड़ों के कठिन जीवन व बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट इस बार एक गर्भवती  चढ़ी है। इनोलू गांव की गर्भवती निशा को बचाने की कोशिश में उसका परिवार तीन दिन…

    उत्तराखंड: अयोध्या में अतिथि गृह, रुद्रपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए कवायद तेज, तैयारी में जुटा विभाग

    अयोध्या में 67.83 करोड़ रुपये की लागत से राज्य अतिथि गृह और ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित मोदी मैदान में 23.32 करोड़ रुपये से आधुनिक इंडोर व आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स…