उत्तराखंड हाईकोर्ट- छात्रवृत्ति घोटाले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर लगाई रोक, 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी

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त्तराखंड उच्च न्यायालय ने छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाते हुए 12 फरवरी की तिथि नियत करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार जगमोहन सिंह कफोला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डायरेक्टोरेट हल्द्वानी जिला नैनीताल में कार्यरत है। याचिकाकर्ता की ओर से निचली अदालत के 18 जून 2021 को जारी समन आदेश को चुनौती दी थी।

 

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उस पर आरोप है कि उसने मिली भगत कर छात्र-छात्रओं का भौतिक सत्यापन ना कर छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि जारी कर दी जबकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ततसमय लागू शासनादेश एवं नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।


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