सीबीडीटी ने आयकर दाताओं को रिटर्न भरने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दे दिया है। कर आकलन वर्ष 2021-22 का रिटर्न अब इस तिथि तक दाखिल किया जा सकेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की थी। अब इसे 31 दिसंबर कर दिया गया है। बता दें, आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए सात तरह के फॉर्म निर्धारित किए हैं। ऐसे में आपको अपनी आय के आधार पर सावधानी से अपना आईटीआर फॉर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे अस्वीकार कर देगा। यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई, तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
रिटर्न भरते समय इन बातों का रखें ध्यान
करदाताओं के लिए जरूरी है कि वे रिटर्न भरने के लिए सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें और उसमें सभी जरूरी जानकारियां दें। अगर आपको वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, कारोबार या पेशा या ब्याज-लाभांश जैसे दूसरे स्रोतों से कमाई होती है तो रिटर्न भरते समय इनकी भी पूरी जानकारी दें। सभी बैंक खातों का भी खुलासा करें। इसके तहत आईएफएस कोड, बैंक का नाम और खाता नंबर की जानकारी देनी होगी। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अपडेटेड बैंक खाते में ही रिफंड आता है।







