विधायक खब्बू तिवारी को 5 वर्ष की सजा हुई है।

अयोध्या – गोसाईगंज से विधायक खब्बू तिवारी को 5 वर्ष की सजा हुई है। एडीजी 3 पूजा सिंह की कोर्ट ने सजा सुनाई है। विधायक इन्द्रप्रताप तिवारी खब्बू के साथ- साथ दो अन्य सहयोगी फूलचंद्र यादव व कृपा निधान तिवारी को भी सजा सुनाई गई है।मामला 30 वर्ष पुराना वर्ष 1992 का है जब साकेत महाविद्यालय में इन्द्रप्रताप तिवारी ने एडमिशन के लिए फर्जी मार्कशीट का सहारा लिया है।उसी दौरान वह साकेत डिग्री कालेज से महामंत्री का चुनाव भी जीते थे। मामला संज्ञान में आने पर तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय से जांच करवाई मामला फर्जी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था।उसके बाद वह जमानत पर चल रहे थे। विधायक इन्द्र प्रताप तिवारी के अधिवक्ता पवन तिवारी ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने विधायक सहित 3 लोगो को सजा सुनाई है। अब वहा हाईकोर्ट में अपील करेंगे।बाहुबली विधायक एवं ब्राह्मण नेता के रूप में प्रदेश भर में है खब्बू की पहचान है। अपर जिला जज तृतीय पूजा सिंह ने 420, 468,471 धारा के तहत 5 वर्ष की सजा सुनाई है। इन्द्रप्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी सपा व बसपा से भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके है ।

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