योगी सरकार का बड़ा फैसला : मथुरा में मांस-शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, मथुरा का 10 वर्ग किमी क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित ।

मथुरा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थल के 10 वर्ग किमी क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर ठाकुरजी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने संतों की इच्छा के अनुरूप मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि इससे प्रभावित लोग दुग्ध का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लोग अब तक हिंदू त्योहार को नजरअंदाज करते थे। मंदिर जाने से कतराते थे, वो भी अब कहने लगे हैं कि राम हमारे भी हैं और कृष्ण भी हमारे हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए शराब और मांस के व्यापार में लगे लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं। 

तीर्थ स्थल में नगर निगम के 22 वार्ड शामिल
मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किए जाने की मांग लगातार उठा रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किमी क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। इसमें नगर निगम के कुल 22 वार्ड शामिल हैं। योगी सरकार के फैसले पर ब्रज के संतों और लोगों ने खुशी जताई है।

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