हिमाचल : गुड़िया के दुष्कर्मी को हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास सजा..

Spread the love

विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी अनिल उर्फ नीलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चक्कर में विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई द्वारा पेश किए गए चलान को आधार मानते हुए कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई। दुष्कर्म मामले में उम्र कैद (टिल फॉर नैचुरल डेथ) और हत्या मामले में उम्र कैद और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में दोषी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक ही गवाह पेश कर पाया।

विशेष अदालत ने अनिल को 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले बीते मंगलवार को नीलू की सजा पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। बता दें कि जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई, 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।


Spread the love
और पढ़े  Earthquake: भूकंप में अब तक 132 मौतें, 570+ घायल, दुनियाभर से मदद, तबाही पर मैक्रों-रुबियो क्या बोले?
  • Related Posts

    सरकार का बड़ा फैसला: राज्य में गुटखा-पान मसाला बनाना, बेचना-रखना और ढोना- सब पर 1 साल का प्रतिबंध

    Spread the love

    Spread the loveकर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक साल के…


    Spread the love

    जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास मिला मोबाइल फोन, छापेमारी में खुलासे से उठे सवाल

    Spread the love

    Spread the loveबंगलूरू के परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल में सीसीबी ने छापेमारी की। इस दौरान पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बैरक से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त किया गया। यह जानकारी  पुलिस…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *