Violence: SC बंगाल में हिंसा पर सख्त, NIA को निर्देश- हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करें

Spread the love

श्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कहा कि वह यूएपीए कानून के तहत अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल करे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया कि अगर उन्हें एनआईए जांच पर कोई आपत्ति है, तो वे हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट केंद्र के निर्णय की वैधता भी देख सकती है।

 


Spread the love
और पढ़े  Nepal: आम चुनाव को लेकर PM सुशीला कार्की की अपील, 'मतदाता मतदान अवश्य करें और शांति बनाए रखें'
  • Related Posts

    असम- 2 साल तक हिरासत में रहने वाली विदेशी महिला को मिली भारत की नागरिकता, कौन हैं दीपाली दास?

    Spread the love

    Spread the love  नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के लागू होने के बाद असम के कछार जिले में दो साल तक नजरबंदी में रहने के बाद एक महिला को भारतीय नागरिकता…


    Spread the love

    सुंदर पिचाई- गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की सैलरी में छप्परफाड़ इजाफा, मिलेंगे ₹6361 करोड़

    Spread the love

    Spread the loveटेक जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है और इस खबर ने तकनीक की दुनिया में हलचल मचा दी है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने अपने सीईओ…


    Spread the love