Violence: SC बंगाल में हिंसा पर सख्त, NIA को निर्देश- हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करें

Spread the love

श्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कहा कि वह यूएपीए कानून के तहत अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल करे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया कि अगर उन्हें एनआईए जांच पर कोई आपत्ति है, तो वे हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट केंद्र के निर्णय की वैधता भी देख सकती है।

 


Spread the love
और पढ़े  बोरवेल में गिरा मासूम: बोरवेल में गिरे चार साल के बच्चे को सुरक्षित निकाला, वंशु को ले जाया गया अस्पताल
  • Related Posts

    Kerala New CM- वीडी सतीशन बने केरल के CM, कांग्रेस समेत सहयोगी पार्टियों के विधायक ले रहे शपथ

    Spread the love

    Spread the loveकांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, उन्हें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सतीशन के साथ…


    Spread the love

    कौन हैं वीडी सतीशन?-: 100 से कम सीट आने पर किया था राजनीति छोड़ने का एलान, दावा सच हुआ, अब बने केरल के नए CM

    Spread the love

    Spread the loveकांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुआ। मुख्यमंत्री के साथ कई और विधायकों का भी मंत्री…


    Spread the love