उत्तराखंड: राज्य सरकार ने दी राहत..अब 3 बच्चों वाले लोग भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, ये है प्रावधान

Spread the love

 

 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट के बीच सरकार ने तीन बच्चों वाले नियमों में लोगों को राहत दे दी है। अब तीन बच्चों वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन यह नियम 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे वाले माता पिता पर लागू नहीं होगा। ये लोग पंचायत चुनावों में उम्मीदवार बनने के हकदार नहीं होंगे।

बता दें कि वर्ष 2019 में पंचायत चुनावों से पहले सरकार ने तीन बच्चों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था, फिर वह चाहे उस वक्त पैदा हुआ हो या पहले। इसे लेकर तमाम विरोध भी सामने आए।

 

 

साथ ही लंबे समय से चुनावों की तैयारियां कर रहे लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। नतीजा यह हुआ कि इन लोगों ने बाहर से ही अपने उम्मीदवारों को समर्थन देकर चुनाव लड़वाए। कई स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिली। लोगों ने सरकार तक विभिन्न माध्यमों से अपनी बात पहुंचाई।
 

अब जाकर करीब छह साल बाद सरकार ने इसमें बड़ी राहत दी है। अब इस नियम को थोड़ा शिथिल कर दिया गया है। तीन बच्चों वाला नियम अब 2019 या उससे बाद पैदा हुए बच्चों के माता पिता पर लागू होगा। इस संबंध में सरकार अध्यादेश लाई थी, जिसकी अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई है।

Spread the love
और पढ़े  मल्लिकार्जुन खरगे- खरगे का BJP पर निशाना, बोले- चुनाव के समय ही नहीं, जरूरत पर कार्यकर्ताओं के बीच आते हैं
  • Related Posts

    रामनगर- कार को बचाने में अनियंत्रित हुआ रेते से भरा ट्रक…सुरक्षा ग्रिल तोड़ नहर में गिरा

    Spread the love

    Spread the loveरामनगर में कोसी बैराज के पास एक बड़ा हादसा टल गया। जहां भवानीगंज क्षेत्र से रेते से भरा एक ट्रक पहाड़ की ओर जा रहा था। इसी बीच…


    Spread the love

    हल्द्वानी- रिटायर्ड कर्मचारी को सम्मोहित कर अंगूठी लूटने वाला गिरफ्तार, सीसीटीवी से खुला राज

    Spread the love

    Spread the loveहल्द्वानी शहर के मुखानी कोतवाली क्षेत्र में कुसुमखेड़ा क्षेत्र में रिटायर्ड कर्मचारी को सम्मोहित कर सोने की अंगूठी लूट की वारदात को अंतरराज्यीय शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है।…


    Spread the love