उत्तराखंड हाईकोर्ट: रावण के पुतले के दहन में न हो केमिकलयुक्त पटाखों का इस्तेमाल, HC ने दी ये अनुमति

त्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के एकमात्र खेल मैदान में रावण का पुतला दहन की सशर्त अनुमति दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पुतलों के दहन में केमिकलयुक्त पटाखों का प्रयोग न किया जाए। आयोजक अगले दिन मैदान की साफ-सफाई करेंगे। कोर्ट ने एसएसपी को भी आदेश दिया कि वह आयोजन के समय भीड़ की सुरक्षा व्यवस्था का उचित प्रबंध करें।

हाईकोर्ट में नैनीताल के डीएम और एसएसपी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। कोर्ट ने उनसे कहा कि पुतला दहन के दौरान वायु प्रदूषण का रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रामनगर स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य शादाब उल हक ने 2022 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रामनगर के मथुरा दत्त प्रसाद हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान को 1913 में खेल गतिविधियों के लिए निशुल्क लीज पर दिया गया था। 1995 में लीज समाप्त होने के बाद भी इंटर कॉलेज प्रबंधन मैदान का इस्तेमाल कर रहा है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि इस खेल मैदान से कई खिलाड़ी नेशनल स्तर पर प्रतिभाग कर चुके हैं। इस मैदान पर जो व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उससे मैदान को नुक्सान हो रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि एमपी इंटर कॉलेज मैदान का रखरखाव स्पोर्ट्स अथॉरिटी करे। इसे सुविधायुक्त खेल मैदान के तौर पर विकसित करने की कार्ययोजना डीएम जल्द पेश करें।

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