उत्तराखंड: आरटीआई का जवाब न देना पड़ा भारी, आयोग ने लोक सूचना अधिकारी पर लगाया 5 हजार का जुर्माना

उत्तराखंड सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई जानकारी न देने पर एक लोक सूचना अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने सूचना अधिकारी को भविष्य में आरटीआई के कानूनों के प्रति लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी है।

राज्य सूचना आयुक्त कुशला नंद कोठियाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोक सूचना अधिकारी नारसन ने जानबूझकर सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इस मामले में विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी इसके संदर्भ में निर्देश दिया लेकिन इसके बाद भी लोक सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को जवाब नहीं दिया। आयोग के नोटिस जारी करने के बाद भी वे पेश नहीं हुए।
आयोग ने कहा कि जनता की सेवा करने वाले एक अधिकारी से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आयोग ने आदेश दिया कि उक्त लापरवाही बरतने पर लोक सूचना अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
और पढ़े  देहरादून: चुनाव आयोग के विरोध में कांग्रेस का सचिवालय कूच, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन
  • Related Posts

    उत्तरकाशी रेस्क्यू: बर्फ में फंसे ट्रेकर्स तक पहुंचने की कोशिश जारी, कालिंदी खाल से सभी 19 लोग सुरक्षित निकाले

    उत्तरकाशी के कालिंदी खाल ट्रैक में फंसे ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए मंगलवार को रेस्क्यू अभियान फिर शुरू किया गया। फंसे सभी 19 ट्रेकर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है।…

    चारधाम यात्रा: अब तक 53 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बदरीनाथ-गंगोत्री धाम में टूटा पुराना रिकॉर्ड

    इस वर्ष चारधाम यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। बदरीनाथ और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या ने पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं चारों धामों में अब…