उत्तराखंड कैबिनेट फैसला: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण नियमावली को मंजूरी, UP के नियमों से मिली मुक्ति

धामी सरकार ने रविवार को कैबिनेट बैठक में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तराखंड वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। इससे इस विभाग को उत्तर प्रदेश के पुराने नियमों से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। अब विभाग अपने नियमों के अनुसार कार्मिकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें तय कर सकेगा।

अब तक विभाग में कार्मिकों की नियुक्ति व सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश मलेरिया राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली और उत्तर प्रदेश मलेरिया अराजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 1993 के अनुसार की जा रही थी। बाद में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में इसका विस्तार कर नए वेक्टर जनित रोगों को भी शामिल कर लिया था।

इसके बाद ही उत्तराखंड के अपने नियमों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नियमों के इस बदलाव के साथ ही विभाग में 31 पदों पर नियुक्ति का भी रास्ता साफ हो गया है जो लंबे समय से रिक्त था।

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