इस तरह से होंगे मानक
आर-1 (निर्मित क्षेत्र, आबादी क्षेत्र) : एकल आवास के लिए मैदानी क्षेत्र में 7.5 मीटर, पर्वतीय क्षेत्र में 3 मीटर का मार्ग, विद्यमान सरकारी क्वार्टर, खुदरा दुकान आदि के लिए मैदानी क्षेत्र में 9 मीटर, पर्वतीय क्षेत्र में 6 मीटर, बैंक, एटीएम, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, पुलिस चौकी, धार्मिक भवन, सार्वजनिक पुस्तकालय, व्यायामशाला आदि के लिए मैदानी क्षेत्र में 12 मीटर, पर्वतीय क्षेत्र में 6 मीटर की सड़क जरूरी होगी।
आर-2 (आवासीय क्षेत्र) : एकल आवास के लिए मैदानी क्षेत्र में 9 मीटर, पर्वतीय क्षेत्र में 4.5 मीटर, सरकारी आवासीय क्वार्टर, आवासीय योजना, ग्रुप हाउसिंग, दुकान, बैंक एटीएम आदि के लिए मैदान में 12 मीटर, पहाड़ में 6 मीटर, प्राथमिक विद्यालय, पुलिस चौकी, धार्मिक भवन, योग केंद्र, पुस्तकालय आदि के लिए मैदान में 15 मीटर और पहाड़ में 7.5 मीटर, कैफे, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, सामुदायिक भवन आदि के लिए मैदान में 18 मीटर, पहाड़ में 9 मीटर की सड़क जरूरी होगी।
आर-3 (किफायती आवास क्षेत्र) : किफायती आवास परियोजना, खेल का मैदान, डेयरी बूथ, एटीएम, प्ले स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, पुलिस चौकी, थाना, सार्वजनिक शौचालय आदि के लिए मैदान में 12 मीटर, पहाड़ में 6 मीटर की सड़क जरूरी होगी।
आर-4 (ग्रामीण आबादी एवं विस्तार क्षेत्र) : एकल आवास, दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र, डेयरी फार्म, नर्सरी, प्लेस्कूल के लिए मैदान में 7.5 मीटर, पहाड़ में 4.5 मीटर, प्राथमिक विद्यालय, बैंक एटीएम, पुलिस चौकी, धार्मिक भवन, सार्वजनिक शौचालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि के लिए मैदान में 9 मीटर, पहाड़ में 6 मीटर, कॉलेज-विवि के लिए मैदान में 18 मीटर, पहाड़ में 9 मीटर की सड़क जरूरी होगी।