उत्तराखंड/देहरादून: पूर्व डीजीपी सिद्धू के खिलाफ यहाँ दर्ज हुआ मुकदमा,पहले भी लगा था 50 हजार रुपये का जुर्माना

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वर्ष 2012 में मसूरी वन प्रभाग के वीरगिरवाली गांव में 1.5 हेक्टेयर भूमि पर खड़े पेड़ों को काटने के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ वन विभाग ने राजपुर थाने में तहरीर दी है। मामले में 10 अक्तूबर को ही शासन की ओर से मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति दे दी गई थी। पूर्व पुलिस महानिदेशक सिद्धू ने वर्ष 2012 में मसूरी वन प्रभाग के वीरगिरवाली गांव में यह जमीन खरीदी थी। मार्च 2013 में इस जमीन पर खड़े साल के 25 पेड़ काट दिए गए थे। वन विभाग ने इसकी जांच कराई तो पता चला कि संबंधित पेड़ जिस जमीन पर है, वह रिजर्व फॉरेस्ट है। आरोप था कि सिद्धू ने अवैध तरीके से जमीन खरीदी और इस पर खड़े पेड़ काट दिए। मामले में वन विभाग ने उनके खिलाफ जुर्म काटा था।एनजीटी ने भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

वन विभाग ने कुछ समय पूर्व शासन से पूर्व डीजीपी के खिलाफ रिजर्व फॉरेस्ट में जमीन कब्जाने और पेड़ काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने की अनुमति मांगी थी। 10 अक्तूबर को सचिव वन विजय कुमार यादव ने इसकी अनुमति भी दे दी। इसके बाद वन प्रमुख विनोद कुमार सिंघल ने डीएफओ मसूरी आशुतोष को अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। एसपी सिटी सरिता डोबाल ने बताया कि वन विभाग की ओर से राजपुर थाने को तहरीर मिली है। पूरे प्रकरण की फिलहाल जांच की जा रही है।


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