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हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम को एडीजे छाया शर्मा की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कटघर थाने की पुलिस ने नौ जुलाई 2002 को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सूरनकोट थाना क्षेत्र के फजालाबाद निवासी उल्फत हुसैन उर्फ मो. सैफुल इस्लाम, मूंढापांडे के सट्टू नगला निवासी मो. तकी उर्फ कारी तकी, नागफनी थाना क्षेत्र के डिप्टी गंज झब्बू का नाला निवासी मो. रिजवान, रामपुर के मिलक खानम थाना क्षेत्र के जफर आलम को गिरफ्तार किया था।
चारों की निशानदेही पर पुलिस ने हथियार और विस्फोटक सामान बरामद किए थे। इस मामले में सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सभी आतंकी धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।
इस मामले में मो. तकी को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है, जबकि जमानत पर रिहा होने के बाद उल्फत फरार हो गया था। इसके खिलाफ वांरट जारी किया गया। आठ मार्च 2025 को एटीएस और कटघर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस केस की सुनवाई एडीजे 11 छाया शर्मा की अदालत में चल रही है। सरकार की ओर से एडीजीसी सुरेश सिंह ने पक्ष रखा और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आतंकी उल्फत को दस साल की कैद और 48 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आतंकी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया।