सुप्रीम कोर्ट- SC ने रद्द किया न्यायाधीश की बर्खास्तगी का फैसला, HC को दी ये सलाह

 

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए अलग मापदंड अपनाने के कारण बर्खास्त एक जिला न्यायाधीश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रद्द कर दिया। न्यायाधीश की बर्खास्तगी का फैसला रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायाधीश के खिलाफ केवल कथित तौर पर गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने निर्भय सिंह सुलिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। उन पर 2014 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों और आबकारी अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने में दोहरा मापदंड अपनाने के आरोप लगे थे। इसके बाद उन्हें सेवा से हटा दिया गया था।

 

सुप्रीम कोर्ट आज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसे एनआईए ने कुछ चीनी फर्मों के साथ मिलकर लाओस में संगठित मानव तस्करी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से संबंधित याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

और पढ़े  अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन शुरू: नई दिल्ली में जुटे 153 देशों के खरीदार, 2027 में कीमतें गिरेंगी या आएगी तेजी?
  • Related Posts

    भारत मंडपम: PM मोदी आज करेंगे कॉन्क्लेव का शुभारंभ, एआई से बायोटेक्नोलॉजी तक 12 विषयों पर होगी चर्चा

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी आज शाम 5:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे सम्मेलन…

    खरगे के बिगड़े बोल: जहरीले सांप से लेकर आतंकवादी तक… कितने विवादों में घिरे कांग्रेस अध्यक्ष? BJP हमलावर

    बिहार के पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। जिस पर सियासी संग्राम छिड़…