सुप्रीम कोर्ट: अपनी सजा को लेकर राहुल गांधी ने खटाखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती ||
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी उपनाम मामले में सजा पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस नेता ने 2019 के मानहानि मामले के संबंध में सात जुलाई को दिए गए गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। सात जुलाई को हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा था।
इससे पहले गुजरात में कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने व उन्हें सजा दिलाने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की थी। दरअसल, 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी।
ये मामला था-
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।