शाहजहांपुर / उत्तर प्रदेश-सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

 

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की पाक्सों न्यायालय ने सगी बहनों से सामूहिक दुराचार करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है न्यायालय ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता ने सोमवार को बताया कि 10 अक्टूबर 2017 को मदनापुर थाना अंतर्गत एक गांव में रहने वाली दोनों सगी बहने शाम को खेत में शौच को गई थी दोनों की आयु उस समय 13 तथा 16 वर्ष थी इसके बाद आरोपी जितेंद्र, शिवम तथा बंटू उन्हें खींचकर बाजारा के खेत में ले गए।

उन्होंने बताया कि उसके बाद तीनों आरोपियों ने दोनों बहनों के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया तथा विरोध करने पर 16 वर्षीय बहन के सिर पर तमंचे की नली का प्रहार कर दिया जिससे वह बेहोश हो गई इसके बाद भी आरोपियों ने उसके साथ दुराचार किया।

गुप्ता ने बताया कि मामले में सुनवाई के बाद पाक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अर्पणा त्रिपाठी ने आरोपी जितेंद्र, शिवम तथा बंटू (बदायूं निवासी) को आजीवन कारावास (मृत्यु होने तक) तथा ₹50 हजार के जमाने की सजा सुनाई है।

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