Post Views: 47
इलाहाबाद हाईकोर्ट से संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। बर्क ने याचिका दायर कर मुकदमे को रद्द करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य से इस पर जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब आठ दिसंबर को होगी।
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मुरादाबाद के एसीजेएम कोर्ट से जारी समन आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।जियाउर्रहमान बर्क ने मुरादाबाद कोर्ट में चल रही संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने कि मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मुरादाबाद के बिलारी थाने में 25 अप्रैल 2024 को लोकसभा प्रत्याशी जियाउर्रहमान बर्क, इसरार हुसैन और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 में मामला किया गया था।
लोकसभा आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में सभी के खिलाफ मजिस्ट्रेट राम चौधरी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में 21 अप्रैल 2024 को लोकसभा प्रत्याशी जिया उर रहमान और अन्य लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने बिलारी कस्बे में रात दस बजे के बाद मीटिंग करते हुए लोकसभा आचार संहिता का उल्लंघन किया। सांसद बर्क की याचिका में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता राम चौधरी को प्रतिवादी बनाया गया है। सांसद बर्क की तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता सैयद इकबाल अहमद और मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी ने कोर्ट में पक्ष रखा।