Post Views: 21,574
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या नाम हटवाने के लिए मतदाता बीएलओ से लेकर तहसील और जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम) कार्यालय तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग का प्रयास है कि मतदाताओं को इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम असुविधा हो।
प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में पाई गई विसंगतियों के संबंध में करीब 19 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वहीं 5.26 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। ऐसे मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र भर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया विभिन्न जिलों में अलग-अलग स्तर पर है। अल्मोड़ा में लगभग 80 प्रतिशत, चम्पावत में 62 प्रतिशत और पौड़ी में 51 प्रतिशत नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं टिहरी में 4.7 प्रतिशत, उत्तरकाशी में 4.8 प्रतिशत और रुद्रप्रयाग में 5.5 प्रतिशत नोटिस ही अब तक जारी हो पाए हैं।
जोगदंडे ने कहा कि सभी मामलों की बूथ स्तर पर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद बीएलओ अपनी रिपोर्ट तैयार कर उसे बीएलओ ऐप पर अपलोड करेंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रोस्टर तैयार करेंगे और यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बीएलओ की रिपोर्ट से संतुष्ट होंगे तो वहीं पर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाएगा।