आपत्तिजनक टिप्पणी :25-25 हजार के 2 बेल बांड भरने पर राहुल गांधी को मिली जमानत, गृहमंत्री शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का था मामला

आपत्तिजनक टिप्पणी :25-25 हजार के 2 बेल बांड भरने पर राहुल गांधी को मिली जमानत, गृहमंत्री शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का था मामला

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार को सुबह 11:05 बजे दीवानी न्यायालय पहुंचे। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी मंजूर कर 25-25 हजार रुपए के दो जमानतनामा दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

कोर्ट में करीब 15 मिनट रहने के बाद राहुल गांधी 11:20 बजे अदालत से निकल गए। मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था।

परिवादी विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिससे वो आहत हुआ।

राहुल गांधी अमहट हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सड़क मार्ग से कोर्ट पहुंचे। परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने परिवादी व अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था। सोमवार को राहुल गांधी के अधिवक्ता केपी शुक्ल ने आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी के साथ ही मौका अर्जी देकर कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के कारण राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं।

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उन्होंने मामले में मंगलवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की थी।

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