नीरव मोदी के बहनोई को CBI कोर्ट से मिली माफी, बनाया जाएगा सरकारी गवाह

Spread the love

 

मुंबई की एक विशेष अदालत ने करोड़ों डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले से जुड़े मामले में फरार कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई मयंक मेहता को माफी दे दी है। इसके साथ ही वे सरकारी गवाह बन गए हैं।

विशेष सीबीआई न्यायधीश एवी गुजराती ने 22 सितंबर को मेहता की क्षमादान याचिका को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वह “अपराध और संबंधित प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में अपनी जानकारी में आने वाली सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सच्चा खुलासा करेंगे।” आदेश में कहा गया है कि क्षमादान के बाद आरोपी को मामले में सरकारी गवाह के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इसकी एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई।
ब्रिटिश नागरिक और लगभग 35 वर्षों से हांगकांग में रहने वाले मेहता, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) मामले में आरोपी हैं।

अपनी याचिका में मेहता ने दलील दी कि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों में पहले ही क्षमादान दिया जा चुका है। सीबीआई से जुड़ा मामला भी वही है। मेहता ने यह भी कहा कि वह कार्यवाही में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से सितंबर 2021 में भारत आए थे।

मेहता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अमित देसाई ने कहा कि आरोपी ने अभियोजन पक्ष और भारत सरकार को कई पहलुओं में सहायता की है। मेहता ने क्षमादान की गुहार लगाते हुए कहा कि वह मामले से संबंधित परिस्थितियों का पूरा और सच्चा खुलासा करने के लिए तैयार हैं। सरकारी वकील अरविंद अघव की ओर से प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष ने मेहता की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं जताई और स्वीकार किया कि इसी तरह के पीएमएलए मामलों में पहले भी क्षमादान दिया जा चुका है।

और पढ़े  होर्मुज के पास भटके 200 जहाज, ईरान युद्ध की सिग्नल जैमिंग से वैश्विक ऊर्जा बाजार चिंता में...

दोनों पक्षों को सुनने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, जिसके तहत याचिका दायर की गई थी, अदालत ने फैसला सुनाया कि “आरोपी को सरकारी गवाह के रूप में चिह्नित किया जाएगा”।

अदालत ने निर्देश दिया कि वर्तमान में विदेश में रह रहे आरोपी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए। अदालत ने कहा, “अभियोजन पक्ष वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कार्यवाही में भाग लेने के लिए अभियुक्तों को यथाशीघ्र भारत लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।” फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी करोड़ों रुपये के पीएनबी (पंजाब नेशनल बैंक) घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। इसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों कर रहे हैं।


Spread the love
  • Related Posts

    Hormuz: नंदा देवी जहाज आज पहुंचेगा गुजरात,यूएई से सुरक्षित भारत आ रहा जग लाडकी, जानिए…

    Spread the love

    Spread the loveपश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद भारत के लिए एलपीजी और कच्चा तेल लेकर आए भारतीय ध्वज वाले टैंकर सुरक्षित रूप से गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंच…


    Spread the love

    पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बरसाए बम- तालिबान का आरोप- काबुल के अस्पताल पर हमले में 400 लोगों की मौत

    Spread the love

    Spread the loveअफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी सेना पर काबुल में नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाकर हवाई हमला करने का आरोप लगाया है। इस हमले में 400 लोगों…


    Spread the love