Breaking News

नैनीताल हाईकोर्ट: उत्तराखंड सरकार को मिली हाईकोर्ट से राहत, नदियों में मशीन से ड्रेजिंग पर लगी रोक हटी

0 0
Spread the love

नैनीताल हाईकोर्ट: उत्तराखंड सरकार को मिली हाईकोर्ट से राहत, नदियों में मशीन से ड्रेजिंग पर लगी रोक हटी

हाईकोर्ट ने प्रदेश की नदियों में मशीन से ड्रेजिंग पर लगी रोक को हटा दिया है लेकिन मशीन से खनन पर रोक जारी रहेगी। अब प्रदेश में एसओपी के आधार पर मशीन से नदियों में ड्रेजिंग की जा सकती है। कोर्ट ने 19 दिसंबर 2022 को नदियों में भारी मशीन से हो रही ड्रेजिंग पर रोक लगा दी थी।
इस रोक को हटाने के लिए सरकार ने आदेश को संशोधित करने की मांग के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें सरकार की ओर से कहा गया कि न्यायालय ने बीते वर्ष नदियों से मालबा हटाने के लिए मशीन के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। इससे कई दिक्कतें आ रही हैं। बाढ़ राहत के कार्य नहीं हो पा रहे हैं।

मैनुअल (हाथों से) मलबा उठाना संभव नहीं है। कहा गया कि सरकार मॉनिटरिंग के लिए ठोस कदम उठा रही है, कमेटियों का गठन किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
और पढ़े   मुख्यमंत्री धामी- केदारनाथ पहुंचे सीएम धामी,यात्रा व्यवस्थाएं देखी..मंदिर समिति और तीर्थपुरोहितों का आभार जताया

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://whatsapp.com/channel/0029Va8pLgd65yDB7jHIAV34 Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now