नैनीताल हाईकोर्ट: कार्बेट पार्क के पूर्व निदेशक पर मुकदमे की अनुमति पर मांगा जवाब, 28 को सुनवाई

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कार्बेट टाइगर रिजर्व के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति से जुड़े मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान दिया। अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी।

पूर्व निदेशक राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो क्षेत्र में शासन की अनुमति के बिना निर्माण कार्य और पेड़ों की कटाई के मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया। 4 सितंबर 2025 को कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी लेकिन राहुल को इस सूची से अलग रखा गया था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इसके बावजूद राज्य सरकार ने एक सप्ताह बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी जो कि नियमों और तथ्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सरकार अक्सर समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर जांच के आदेश जारी कर देती है जबकि इस मामले की जांच अब तक पूरी भी नहीं हुई है।

राहुल ने अदालत से आग्रह किया कि उनके खिलाफ दी गई मुकदमा चलाने की अनुमति अवैध घोषित की जाए। कोर्ट ने मामले में सीबीआई और राज्य सरकार दोनों से विस्तृत जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तिथि तय की है।


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