नैनीताल हाईकोर्ट ने दी राहत..पूर्व सैनिकों को सरकारी सेवा में हर बार मिलेगा आरक्षण

Spread the love

 

 

त्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिकों को आरक्षण मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को केवल एक बार आरक्षण देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने उन्हें हर बार सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश को पूर्व सैनिक दिनेश कांडपाल ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि वर्ष 1993 के एक अधिनियम के तहत पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और दिव्यांगजनों को क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस अधिनियम में कहा गया है कि उन्हें आरक्षण मिलेगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि आरक्षण केवल एक ही बार मिलेगा।

 

इस अध्यादेश के आधार पर याचिकाकर्ता ने शासनादेश को असांविधानिक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश में कहा गया था कि यदि किसी पूर्व सैनिक को राज्य सरकार की नौकरी में एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो वह दोबारा इस आरक्षण का अधिकारी नहीं होगा। इस शासनादेश के कारण पूर्व सैनिक भविष्य में किसी भी अन्य सरकारी नौकरी में आरक्षण का हकदार नहीं हो सकता था। इससे पूर्व सैनिकों को भारी परेशानी हो रही थी और वे तमाम अवसरों से वंचित हो रहे थे।


Spread the love
और पढ़े  ऋषिकेश- राजाजी में गूंजेगी दहाड़, कॉर्बेट से 5 और बाघ लाने की मिली मंजूरी, कुनबे का होगा विस्तार
  • Related Posts

    ऋषिकेश- मारपीट में घायल साथी का हालचाल पूछने एम्स पहुंचे निहंग

    Spread the love

    Spread the loveकर्णप्रयाग में निहंग सिखों व स्थानीय युवाओं के बीच हुई मारपीट में घायल एक निहंग को एम्स में भर्ती किया गया है। जिसे देखने के लिए निहंगों का…


    Spread the love

    देहरादून: निहंगों से वार्ता के बाद कुल्हाल चेक पोस्ट से बैरिकेड हटाए, बहाल हुआ यातायात, घंटों बाद मिली राहत

    Spread the love

    Spread the loveबृहस्पतिवार रात को निहंग सिखों का जत्था कुल्हाल चेक पोस्ट बैरिकेड तोड़कर राज्य सीमा में दाखिल हो गया था। जत्थे को समझा बुझाकर वापस भेजने के बाद चेक…


    Spread the love