जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त आधार के बाद बलौट निवासी विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
डीएम ने बताया कि विकास किरौला पुत्र जीएस किरौला निवासी बलौट भुजियाघाट थाना नैनीताल के खिलाफ उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों से संज्ञान में आया है कि उसका अपने पिता एवं सगे भाई के साथ संपत्ति संबंधी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद से यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक सदस्यों के बीच दुश्मनी है। लाइसेंसधारक के पिता एवं सगे भाई ने भी अपने जीवन को लेकर भय व्यक्त किया है। डीएम ने कहा है कि भूमि एवं संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद संवेदनशील होते हैं। शस्त्र की उपलब्धता स्थिति को और गंभीर बना सकती है। जिलाधिकारी ने संभावित खतरे को देखते हुए लाइसेंस को निरस्त करने के आदेश दिए।









