नैनीताल हाईकोर्ट: पंचायत चुनाव पर रोक लगते ही गड़बड़ाया दावेदारों का गणित, हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिखे मायूस

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हाईकोर्ट की ओर से सोमवार को प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव पर रोक लगाने के आदेश के बाद नैनीताल जिले के दावेदारों को भारी झटका लगा है। सोमवार सुबह चुनाव पर रोक लगने के आदेश के बाद बदलते समीकरणों की संभावना के चलते दावेदारों के चेहरों पर मायूसी देखने को मिली। दावेदार अब चुनाव को लेकर दिनभर अपने चहेते नेताओं और अधिकारियों से अपडेट लेते रहे।

बता दें कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रदेश में 10 और 15 जुलाई को दो चरणों में मतदान करने के साथ 19 जुलाई को मतगणना कराने की अधिसूचना जारी की थी। आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होते हैं नैनीताल जिले में 475 ग्राम पंचायतों, आठ ब्लॉक प्रमुख, 27 जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान चुनाव के लिए 25 से 28 जून तक नामांकन होने थे। इसमें पहले चरण में धारी, रामगढ़, ओखलकांडा, बेतालघाट ब्लॉक में और दूसरे चरण में हल्द्वानी, भीमताल, कोटाबाग, रामनगर में चुनाव होने थे। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट की ओर से चुनाव में रोक लगते ही दावेदारी करने वाले दावेदारों का गणित गड़बड़ा गया।

 

आरक्षण बदला तो बदल जाएगी तस्वीर
हाईकोर्ट की ओर से चुनाव में रोक लगने के बाद अब तरह-तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकांश लोगों का कहना है अगर सरकार चुनाव को लेकर नए सिरे से आरक्षण सूची जारी करती है तो चुनाव की स्थिति बदल जाएगी। वर्तमान में चुनाव की तैयारी करने वाले दावेदारों को आरक्षण बदलने पर मुसीबत का सामना कर सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई भी अधिकारी स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने को तैयार नहीं है।

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