अलीगंज स्थित जिस बिल्डिंग में आग लगने से 15 लोगों की जान गई थी, उसको ध्वस्त किया जाएगा। इसका आदेश शुक्रवार को एलडीए के विहित प्राधिकारी कोर्ट ने जारी कर दिया। तीन दिन तक चली सुनवाई के बाद एलडीए कोर्ट ने बिल्डिंग मालिक को खुद से इमारत तोड़ने के लिए 15 दिन का मौका दिया है। ऐसा न करने पर एलडीए बिल्डिंग तोड़ेगा और खर्च बिल्डिंग मालिक से वसूल करेगा।
बृहस्पतिवार को विहित प्राधिकारी ने बिल्डिंग मालिक और एलडीए के इंजीनियर ओम पाल सिंह का पक्ष सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को जारी हुआ। इसमें बिल्डिंग को अवैध करार देते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। एलडीए की टीम ने आदेश की कॉपी मौके पर जाकर चस्पा कर दी है।
आदेश के खिलाफ यहां हो सकती है अपील








