
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व क्रिकेट प्रशासक ललित मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने बीसीसीआई को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के लिए ईडी द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का आदेश देने की मांग की थी। हालांकि, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि ललित मोदी कानून के मुताबिक, उपलब्ध दीवानी उपचार का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
पिछले साल 19 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ललित मोदी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जबकि उनकी याचिका खारिज कर दी थी। याचिके में ललित ने कोर्ट से बीसीसीआई को आदेश देने की मांग की थी कि वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फेमा का उल्लंघन करने के लिए उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करे। हाईकोर्ट ने तब कहा था कि याचिका ‘तुच्छ और पूरी तरह से गलत’ है, क्योंकि फेमा के तहत न्यायाधिकरण ने ललित मोदी पर जुर्माना लगाया है।