नैनीताल- दुष्कर्म के आरोपी उस्मान खान को SC का बड़ा झटका, विशेष अनुमति याचिका खारिज

 

 

त्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पहुंचे उस्मान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उस्मान खान द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सोमवार 5 मई 2026 को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गगन गुप्ता समेत अन्य वकीलों ने पक्ष रखा। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई उचित आधार नजर नहीं आता। इसके साथ ही विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित सभी आवेदन भी स्वतः निस्तारित माने जाएंगे। यह मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा 27 फरवरी 2026 को पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया था। इस फैसले के बाद अब हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा और याचिकाकर्ता को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है।

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