पंजाब की आर्थिक राजधानी लुधियाना में खाने-पीने के शौकीन अब रात के दो बजे तक रेस्टोरेंट में बैठ कर भोजन का आनंद उठा सकते हैं। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) स्नेहदीप शर्मा ने कहा कि कैटेगरी एक के तहत ऐसे रेस्तरां और बार में भोजनालय जिनके पास आबकारी लाइसेंस एल-3, एल-4, या एल-5 नहीं हैं, वे रात दो बजे तक काम कर सकते हैं।
वहीं, होटल और बार में भोजनालय, जिनके पास आबकारी लाइसेंस एल-3, एल-4, या एल-5 हैं, वे भी 2:00 बजे तक खुले रह सकते हैं। हालांकि इसमें 3:00 बजे तक विस्तार की अनुमति है, बशर्ते कि प्रतिष्ठान मौजूदा आबकारी नीति के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हों।
आदेश में कर्मचारियों और ग्राहकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट और 15 जुलाई, 2024 की अधिसूचना के अनुसार, रात 10:00 बजे के बाद खुलने वाले प्रतिष्ठानों को महिला कर्मचारियों के लिए अलग लॉकर, शौचालय और सुरक्षा प्रदान करनी होगी। महिलाएं बिना लिखित सहमति के रात आठ बजे के बाद काम नहीं कर सकती हैं और उनके लिए घर तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
इन प्रतिष्ठानों में बाल और किशोर श्रम निवारण (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को भी लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा आदेश में कड़े सुरक्षा उपाय अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें कम से कम 15 दिन की रिकॉर्डिंग बैकअप के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाना, गड़बड़ी रोकने के लिए आपातकालीन अलार्म और पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारी का प्रावधान, यातायात में व्यवधान से बचने के लिए अच्छी तरह से रोशनी वाली पार्किंग स्थल, ध्वनि प्रदूषण दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन, यह सुनिश्चित करना कि स्तर क्षेत्र के मानकों से 10 डीबी (ए) से अधिक न हो या सुप्रीम कोर्ट और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसलों के अनुसार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच 75 डीबी (ए) से अधिक न हो। लुधियाना के होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरवीर सिंह ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उनके व्यवसायों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।