कठुआ: अवैध रूप से भारत में दाखिल पाकिस्तानी नागरिक 10 दिन की पुलिस रिमांड पर, पिछले महीने किया था गिरफ्तार

न्यायिक मजिस्ट्रेट हीरानगर ने पाकिस्तानी नागरिक की अंतरराष्ट्रीय सीमा से अवैध रूप से भारत में दाखिल होने के आरोपी को 10 की पुलिस रिमांड का आदेश दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी की देशविरोधी गतिविधियों के आरोपों की जांच के लिए 15 दिन की रिमांड की मांग की थी, जो 15 अक्टूबर तक रहेगी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्य बडयाल की अदालत में गत 6 अक्टूबर को आरोपी को हीरानगर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। पुलिस की ओर से आरोपी से पूछताछ और मामले की जांच के लिए 15 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी विदेशी नागरिक है और उस पर भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप है।
जांच अधिकारी के अनुसार, आरोपी की हिरासत मामले की पूछताछ तथा कथित देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े पहलुओं की जांच के लिए आवश्यक है। अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच अधिकारी की ओर से बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को 10 दिन की पुलिस हिरासत यानी 15 अक्टूबर तक में भेजने का आदेश दिया गया। इसके अलावा अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी का नियमित मेडिकल चेकअप कराया जाए और सरकारी अस्पताल के माध्यम से उसका मनोरोग संबंधी मूल्यांकन भी करवाया जाए।
आरोपी को गत 11 सितंबर को किया था गिरफ्तार
आरोपी मियालुद्दीन उर्फ मामलदीन निवासी यबाली पिंड, पाकिस्तान को गत 11 सितंबर को भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को घुसपैठ करते सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि आरोपी पैदल तरनाह नदी के रास्ते भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की थी।
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