दिल्ली हाईकोर्ट- दिल्ली हाईकोर्ट से कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को लगा झटका,जमानत याचिका हुई खारिज 

Spread the love

 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी। शब्बीर शाह 2017 से एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शब्बीर शाह ने विशेष एनआईए अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज की है।

शब्बीर शाह के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कोर्ट में कहा था कि शब्बीर शाह पिछले छह सालों से हिरासत में हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं हुआ। शब्बीर शाह के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट में कोई ठोस सबूत नहीं है। शब्बीर शाह के खिलाफ 24 मामले थे, जिनमें से 18 में उन पर आरोप लगाए गए हैं, तीन मामलों को खारिज कर दिया गया है, और तीन मामलों की जांच लंबित है।


Spread the love
और पढ़े  नैनीताल- दुष्कर्म के आरोपी उस्मान खान को SC का बड़ा झटका, विशेष अनुमति याचिका खारिज
  • Related Posts

    कांग्रेस ने राज्य में CM के नाम का किया एलान,केरल के मुख्यमंत्री होंगे वीडी सतीशन

    Spread the love

    Spread the loveकेरल में कई दिनों की राजनीतिक हलचल, बैठकों और अंदरूनी खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस ने बड़ा फैसला ले लिया है। कांग्रेस नेतृत्व ने वीडी सतीशन को केरल…


    Spread the love

    दिल्ली लाल किला ब्लास्ट- एनआईए ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, 10 आरोपियों के खिलाफ 7500 पन्नों में आरोपपत्र

    Spread the love

    Spread the loveराष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को नई दिल्ली की एक विशेष अदालत में लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले में 7,500 पन्नों की चार्जशीट…


    Spread the love