हाईकोर्ट ने कहा कि गुजारा-भत्ता दिए जाने के मामले में पत्नी को उस जगह पर स्थायी रूप से रहने का सबूत देने की जरूरत नहीं है, जहा वह अपनी अर्जी दाखिल करती है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने कहा कि गुजारा-भत्ता दिए जाने के मामले में पत्नी को उस जगह पर स्थायी रूप से रहने का सबूत देने की जरूरत नहीं है, जहा वह अपनी अर्जी दाखिल करती है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
चमोली के ज्योर्तिमठ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मृतक सभी छह लोगों के शवों को आज रेस्क्यू टीमों ने निकाल लिया। इसके बाद शवों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया था।…
दिल्ली में रविवार से बीएस-छह वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। ऐसे में परिवहन निगम की वोल्वो समेत करीब दो सौ बसों का संचालन प्रभावित होगा। अब परिवहन निगम ने वोल्वो…
© 2026, New Bharat News
Website Developed & Maintained by News Portal Hub
All content and news on this website are published solely by the website owner. News Portal Hub assumes no responsibility for its content.

