हल्द्वानी: गवाहों के बयानों में विराेधाभास, हत्या के प्रयास के 3 आरोपी दोषमुक्त

 

 

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी सुजीत कुमार ने हत्या के प्रयास के आरोप में तीन लोगों को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं।

अप्रैल 2019 में ललित सिंह रौतेला ने बनभूलपुरा थाने में केस दर्ज कराया। आरोप था कि बाइक सवार युवकों ने उन पर तमंचे से जानलेवा हमला किया। इसमें वह बाल-बाल बचे और गोली कार में लगी। मामले में पुलिस ने अशोक गंगवार, चंदन सिंह उर्फ देव सिंह और आनंद राम के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज किया था।

 

अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए जिसमें कुछ चश्मदीदों ने आरोपियों की मौजूदगी और हमले की बात कही। कुछ के बयान में विरोधाभास था। अदालत ने माना कि घटना से जुड़ी तहरीर और गवाहों के बयान में परस्पर विरोधाभास है। घटनास्थल पर बरामद बाइक और अन्य साक्ष्यों की कड़ी भी अभियोजन जोड़ नहीं पाया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव और बयानों में विरोधाभास पर में दोषमुक्त कर दिया है।

और पढ़े  बूढ़ी मां का सहारा थी तुलसी: आंखों के सामने बेदर्दी से कत्ल, 95 साल की मां चीखती रही- मेरी लाडली को बचा लो
  • Related Posts

    सुरेंद्र कोली की मौत के 4 दिन बाद भी पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार, परिजनों के सारे सवाल बरकरार

    निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहे और पिछले साल सभी 13 मामलों में बरी हुए सुरेंद्र कोली की मौत के चार दिन बाद भी हालात साफ नहीं हैं। उनके परिवार…

    निठारी कांड: परिजनों की आशंका, 7 फीट का खोखा, दो गाठ वाली रस्सी, सुरेंद्र ने कैसे की आत्महत्या? बताया साजिश

    अल्मोड़ा से सुरेंद्र कोली का शव लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत और परिजनों ने इस घटना में साजिश होने की आशंका जताई…