हल्द्वानी- हाईकोर्ट से दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा को फिर लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

हल्द्वानी- हाईकोर्ट से दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा को फिर लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

नैनीताल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार कर दिया है।

नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के गंभीर आरोप लगे है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही मुकेश बोरा फरार चल रहा है। मुकेश के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में पिछले दिनों गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका दाखिल की थी, इसके बाद उन्होंने न्यायालय से अग्रिम जमानत की प्रार्थना की, जिस पर शनिवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। सरकार और पीड़िता पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

न्यायालय ने कहा कि पोक्सो, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) और पीसी जमानत पोषणीय नहीं है। साथ ही मुकेश बोरा आरोपी घोषित अपराधी है, जिसके खिलाफ कुर्की वारंट जारी है। इसके चलते मुकेश बोरा को पोक्सो एक्ट के चलते अग्रिम जमानत देना अपोषणीय है।

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