हल्द्वानी- अब एजेंसी से बिना नंबर गाड़ी निकली तो होगा 1 लाख का जुर्माना

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ड़कों पर एएफ (अप्लाइड फॉर) लिखकर गाड़ी चलती दिखी तो वाहन स्वामी ही नहीं डीलर भी कार्रवाई की जद में आएंगे। नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन सड़क पर वाहन दौड़ाने पर जुर्माना की राशि बढ़ने के साथ ही परिवहन विभाग को कड़ी कार्रवाई के अधिकार भी दिए गए हैं। वाहन बिना नंबर का सड़क पर चलता मिला तो डीलर पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना करेगा। वाहन स्वामी का जुर्माना पांच हजार रुपये का होगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क के टैक्स का 16 गुणा टैक्स का जुर्माना भी डाला सकता है। परिवहन विभाग जल्द सभी डीलरों की बैठक कर उन्हें जागरूक करेगा।

 

हर दिन 100 से ज्यादा वाहनों की बिक्री
परिवहन विभाग के अनुसार हल्द्वानी में हर रोज सौ से अधिक वाहनों की बिक्री होती है। प्रतिदिन 100 के करीब नई गाड़ियों का पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा हो रहा है। विभाग पंजीकृत वाहनों के नंबर सात दिन में जारी करने का दावा कर रहा है।

 

यह होती है दिक्कत
बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन सड़क पर आते हैं और हादसा हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत आ सकती है। एआरटीओ प्रवर्तन जितेंद्र सांगवान कहते हैं कि ऐसे वाहनों का क्लेम देने में इंश्योरेंस कंपनी असहज हो सकती है। उसके नियमों के अनुसार वाहन रजिस्ट्रेशन के बाद ही सड़क पर चलने चाहिए।

दूसरे स्टेट के लिए बेचते हैं गाड़ी तो कराइए अस्थायी पंजीयन
यदि वाहन दूसरे स्टेट के लिए बेचा जाता है तो स्थानीय स्तर पर अस्थायी पंजीयन कराने के बाद ही वाहन को शोरूम से बाहर निकाला जाए। इस अस्थायी पंजीकरण पर यह वाहन अपने मूल रजिस्ट्रेशन वाले स्थान तक ले जाया जा सकता है।

2019 के नए एमवी एक्ट अधिनियम में कई परिवर्तन हुए हैं। इसके तहत एएफ लिखकर वाहन चलाना गलत है। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन सड़क पर उतारना नियम विरुद्ध है। इसके लिए डीलर पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वाहन स्वामी का भी 5000 रुपये तक का चालान ओर टैक्स का कई गुणा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक वाहन का चालान भी किया गया है। – अरविंद पांडे, आरटीओ प्रवर्तन

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