ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई आज दोपहर दो बजे से होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत पर टिकी हैं। ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के दैनिक पूजा-अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी-देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में सुनवाई होगी। साथ ही मंदिर पक्ष, डीजीसी सिविल के प्रार्थना पत्र और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमटी की आपत्ति पर सुनवाई होगी। डीजीसी सिविल ने प्रति आपत्ति दाखिल कर दी है। मामले को लेकर अदालत क्षेत्र में गहमागहमी है। कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यस्था है।
जमानत की सभी याचिकाएं ट्रांसफर
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत ने जमानत की सभी याचिकाओं को दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। जिला जज आज सिर्फ ज्ञानवापी के मसले पर सुनवाई करेंगे। नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7 नियम 11 के तहत के वाद की पोषणीयता पर पहले सुनवाई होगी।
इन मामलों में होगी सुनवाई
मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा-अर्चना की अनुमति और अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों को संरक्षित करने की मांग के साथ ही डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडेय के मछलियों को संरक्षित करने और वजू स्थल को हटाने और वादी पक्ष के दीवार तोड़ने के आवेदन पर सुनवाई होगी। साथ ही कमीशन रिपोर्ट पर भी आपत्ति मांगी गई है।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन बोले…
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर अदालत द्वारा आपत्ति मांगी गई है। आज मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता आपत्ति दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि केवल वाद की पोषणीयता पर सुनवाई ना हो। ये भी देखना चाहिए कि क्या मामले में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लाई है या नहीं।