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महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश काफी शातिर हैं। ये कहना है केस की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) का। एसआईटी की ओर से शुक्रवार को रिमांड खत्म होने पर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस दौरान अदालत को एसआईटी ने बताया कि आरोपियों ने अपने साथियों के पते बताने में बार-बार पुलिस टीम को गुमराह किया।
बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर साथियों के सही पते बताए। इसके बाद बाकी दो युवकों तक टीम पहुंच सकी। ये दोनों फरीदाबाद के सेक्टर-37 निवासी श्रीनाथ विश्वकर्मा और पलवल निवासी अनूप कुमार अवस्थी हैं।
बता दें कि रविवार को हई वारदात के बाद वीडियो वायरल हुई तो मामले में सोमवार को सेक्टर-56 थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 125, 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। फिर सीसीटीवी फुटेज जांचने के बाद पुलिस ने केस में हत्या के प्रयास की धारा बीएनएस 109(1) जोड़ी।
बाद में दिल्ली जाकर महिला बाइक सवार के बयान लिए और केस में बीएनएस की धारा 78, 79 भी जोड़ी गई। बता दें कि आरोपी की ओर से वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने घटना को लेकर अपना पक्ष रखा था। बाद में बाइक सवार युवती सिया ने भी वीडियो जारी कर आरोपी के आरोपों को गलत बताया था।
प्रत्यक्षदर्शियों को बनाया जा रहा जांच का हिस्सा
पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश से पूछताछ के दौरान घटना से जुड़े तथ्यों और उनके बयानों की पड़ताल की। जांच के दौरान पुलिस का फोकस घटना के वास्तविक क्रम को सामने लाने और आरोपियों के बयानों की साक्ष्यों से पुष्टि करने पर रहा।
मामले में सामने आए वीडियो, घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है। आरोपियों की ओर से घटना को लेकर अपना पक्ष भी सार्वजनिक किया गया था। इसके बाद बाइक सवार युवती सिया ने वीडियो जारी कर आरोपियों के दावों को गलत बताया था।
अलग-अलग दावे से बढ़ी चुनौती
मामले में आरोपियों और पीड़िता की ओर से सामने आए अलग-अलग दावों के बीच अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर सामने लाने की है। पुलिस यह भी देख रही है कि आरोपियों के बयानों की घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य जानकारी से कितनी पुष्टि होती है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किसका दावा तथ्यों से मेल खाता है या नहीं।
दो अन्य को आरोपी बनाने लायक साक्ष्य नहीं
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कल्याण व लवनीश के साथ कार में मौजूद श्रीनाथ विश्वकर्मा और अनूप कुमार अवस्थी से पूछताछ की। एसआईटी की मुखिया एसीपी सीएडब्ल्यू सुशीला देवी व अन्य के समक्ष इनसे पूछताछ की गई।
पुलिस के अनुसार पूछताछ व अब तक की जांच में फिलहाल इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। पुलिस का कहना है कि कार सवार दोनों अन्य युवकों की भूमिका अब तक आरोपी बनाने लायक नहीं है। इन्हें हिदायत देकर पुलिस ने छोड़ दिया है। पुलिस की ओर से अदालत को ये भी बताया गया कि भविष्य में यदि इनके खिलाफ सबत सामने आएंगे तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
यह था पूरा मामला
रविवार सुबह महिला राइडर सिया अपने साथियों के साथ गोल्फ कोर्स रोड से गुजर रही थीं। आरोप है कि सफेद रंग की सियाज कार में सवार युवकों ने उनका पीछा किया और विरोध करने पर जानबूझकर बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
हादसे की टाइमलाइन
13 सितंबर : गोल्फ कोर्स रोड पर हादसा
14 सितंबर: सिया का वीडियो वायरल, एफआईआर
15 सितंबर: कल्याण बैंसला व लवनीश गिरफ्तार
16 सितंबर : दोनों आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड
17 सितंबर पांच सदस्यीय एसआईटी गठित
18 सितंबर दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए
1 अक्तूबर : अगली सुनवाई तय