आज संसद में सरकार बनाम विपक्ष,विधेयकों पर सरकार की क्या रहेगी चाल?

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संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता नीट पेपर लीक और युवाओं के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के चलते हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब आज (27 जुलाई) को एक बार फिर संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नए सिरे से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व वाले युवाओं के आंदोलन के खत्म होने और नीट पेपर लीक पर सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों के बाद संभावना है कि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों सदनों में सार्थक बहस में हिस्सा लेंगे। हालांकि, कुछ मुद्दों को लेकर संसद में एक बार फिर विवाद उभरने की आशंका बनी हुई है।

आइये जानते हैं…

पहले जानें- आगे क्या रहेगा सरकार का एजेंडा, कौन से विधेयकों पर सरकार का ध्यान?

केंद्र सरकार सोमवार को सबसे पहले लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा विधेयक पेश करेगी। इसके अलावा सत्र के दौरान महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक, विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026, आयकर (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास (संशोधन) विधेयक पारित कराने पर जोर देगी।

नीट पेपर लीक, छात्र आंदोलन के बाद विपक्ष कौन से मुद्दे लेकर आगे बढ़ेगा? 

संसद में विपक्ष मुख्य रूप से नीट प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस बर्बरता और शिक्षा से जुड़े अन्य अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन कुछ और मुद्दों को उठाने पर जोर देगा।

1. छात्रों पर पुलिस बर्बरता और बल प्रयोग
विपक्ष की ओर से 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए कथित तौर पर अत्याधिक और बर्बर बल प्रयोग के मुद्दे पर संसद में तत्काल चर्चा की मांग उठा सकता है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इसे ‘गंभीर राष्ट्रीय महत्व’ का विषय बताते हुए तुरंत चर्चा के लिए राज्यसभा में दिन भर के कामकाज को निलंबित करने का नोटिस भी दिया है।

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2. प्रधानमंत्री से माफी की मांग
विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही काफी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों पर हुए अत्याचारों के लिए आगे आकर माफी मांगनी चाहिए।

3. गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही मांगी है। विपक्ष यह जानना चाहता है कि क्या गृह मंत्री ने छात्रों पर पेलेट गन जैसे घातक बल के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए हैं, जिनमें एक 19 वर्षीय छात्र की आंख की रोशनी पर भी खतरे की बात सामने आई है।

4. सादे कपड़ों में हमलावरों की पहचान
विपक्ष यह सवाल भी उठाएगा कि  छात्रों पर लाठियां बरसाने वाले सादे कपड़ों में मौजूद लोग पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर, और उन्हें तैनात करने का अधिकार किसने दिया था। इसके साथ ही महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की ओर की गई मारपीट का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा।

5. शिक्षा की बढ़ती लागत और कम होता बजट
विरोध प्रदर्शनों से इतर, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल शिक्षा की तेजी से बढ़ती लागत और शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार की घटती बजटीय प्रतिबद्धता पर भी तीखा प्रहार करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आंकड़ों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि घरेलू आय की तुलना में शिक्षा का खर्च काफी तेजी से बढ़ा है, जो छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा संकट बन गया है।

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6. पेपर लीक-रोधी विधेयक पर विवाद की स्थिति
विपक्ष की आगे की संसदीय रणनीति और नए पेपर लीक विरोधी संशोधन विधेयक, 2026 पर उनका आधिकारिक रुख सोमवार सुबह होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से तय कर सकता है। राहुल गांधी के मुताबिक, इस पर कोई भी फैसला आम सहमति के बाद ही लिया जाएगा। ऐसे में इस बिल को आनन-फानन में पारित कराने की सरकार की कोशिशों पर सदन में गतिरोध पैदा हो सकता है।

पेपर लीक पर लगाम लगाने से जुड़े विधेयक पर अब तक क्या-क्या सामने आया?

पेपर लीक और अनुचित साधनों को रोकने के लिए सरकार सोमवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन) विधेयक, 2026 ला रही है। इस विधेयक को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और इसे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार इसे एक ही दिन में पेश करने, विचार करने और पारित कराने की योजना बना रही है। इसके कुछ प्रावधान सामने आ चुके हैं…

1. कड़ी सजा और जुर्माना

  • पेपर लीक या अनुचित साधनों में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम जेल की सजा को बढ़ाकर तीन से पांच साल और अधिकतम जेल की सजा को पांच साल से बढ़ाकर 10 साल तक करने का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माने को अधिकतम 10 लाख से 50 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
  • इसके अलावा संगठित अपराधों के मामले में विधेयक में कम से कम सात साल की जेल (जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकेगा) और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रस्ताव है।
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2. सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों पर नकेल  

  • अगर कोई परीक्षा कराने वाली कंपनी दोषी पाई जाती है, तो उस पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे आठ साल तक कोई भी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
  • दोषी फर्म के वरिष्ठ प्रबंधन को भी कम से कम पांच से 10 साल तक की जेल और पांच करोड़ रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वहीं, धांधली में शामिल दोषी संस्थानों और माफियाओं की संपत्तियों को कुर्क और जब्त भी किया जा सकेगा।

 

3. फास्ट-ट्रैक अदालतें और तत्काल न्याय

  • सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। इन अदालतों में दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई होगी।
  • पेपर लीक मामलों की जांच भी दो महीने के अंदर पूरी किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के अंदर ट्रायल पूरा किया जाने का नियम भी रखा गया है।

4. स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का प्रावधान
यह संशोधन विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी अपराध की जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का अधिकार भी देता है।

5. छात्रों को कार्रवाई से छूट 
इस विधेयक में पढ़ाई करने वाले आम और नियमित छात्रों के हितों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को इन गंभीर आपराधिक और दंडात्मक धाराओं से बाहर रखा गया है। इससे निष्पक्ष परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों पर बेवजह कोई कानूनी दबाव नहीं पड़ेगा।


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