गोवा के अरपोरा में नाइटक्लब में लगी भीषण आग के मामले में पुलिस ने जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। पुलिस के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद दो मुख्य आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा देश से बाहर चले गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए अब इंटरपोल की सहायता ली जा रही है, जबकि एक अन्य आरोपी भारत कोहली को दिल्ली से पकड़कर ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लाया गया है। पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज होते ही एक टीम दिल्ली भेजी गई थी, जहां आरोपियों के घर पर रेड की गई। घर पर वे नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने नोटिस चिपकाया। जांच में सामने आया कि 7 दिसंबर की सुबह 5.30 बजे दोनों आरोपी मुंबई से फुकेट के लिए उड़ान ले चुके थे, जबकि घटना आधी रात के आसपास हुई थी। पुलिस का कहना है कि यह उनके जांच से बचने की नीयत को साफ दर्शाता है।
इंटरपोल से मदद ले रही गोवा पुलिस
दोनों के विदेश भागने की जानकारी मिलने पर गोवा पुलिस ने तुरंत मुंबई इमिग्रेशन ब्यूरो से संपर्क किया। इसके बाद सीबीआई के इंटरपोल डिवीजन के साथ समन्वय बनाकर उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं, दिल्ली से गिरफ्तार किए गए भारत कोहली को गोवा लाकर पूछताछ जारी है। वहीं, मामले में पुलिस ने बताया कि सभी मृतकों का पोस्टमार्टम हो चुका है और शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम लगातार काम कर रही है और बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है।
सात दिन में सेफ्टी ऑडिट का आदेश
भीषण आग हादसे में 25 लोगों की मौत के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएसए) ने गोवा के सभी नाइटक्लब, रेस्तरां, बार, इवेंट वेन्यू और ऐसे ही प्रतिष्ठानों को सात दिनों के भीतर आंतरिक सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश दिया है। यह रिपोर्ट जिला प्रशासन, फायर सर्विसेज या एसडीएमए की अधिकृत टीमों द्वारा कभी भी जांच के लिए मांगी जा सकती है। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक होगी।
एडवाइजरी के मुताबिक जगह-जगह अधिकतम क्षमता का बोर्ड लगाना होगा और किसी भी हालत में भीड़ को निर्धारित सीमा से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सभी अलार्म, स्मोक और हीट डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट, होज रील और फायर एक्सटिंग्विशर पूरी तरह कार्यशील होने चाहिए। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी आपातकालीन निकास खुले और रोशन हों, साथ ही निकासी मार्ग पर कोई अवरोध न हो। कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देने, हर शिफ्ट में एक फायर सेफ्टी अधिकारी नियुक्त करने और समय-समय पर निकासी ड्रिल करने को भी अनिवार्य किया गया है।
सात दिन में सभी प्रतिष्ठानों का होगा ऑडिट
सभी प्रतिष्ठानों को सात दिनों के भीतर आंतरिक सुरक्षा ऑडिट करना होगा और रिपोर्ट जिला प्रशासन व फायर सर्विसेज को उपलब्ध रखने का आदेश दिया गया है। उल्लंघन की स्थिति में प्रतिष्ठान बंद करने, लाइसेंस निलंबित करने या रद्द करने के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम व अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शनिवार रात अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में यह सामने आया है कि क्लब के पास फायर विभाग का NOC नहीं था और लाइसेंस भी अधूरे दस्तावेजों पर जारी किया गया था। आग के दौरान छोटे एग्जिट गेट और संकरे पुल के कारण लोग बाहर नहीं निकल पाए, जिससे बड़ी संख्या में मौतें हुईं।







