Delhi Mayor: दिल्ली को 22 फरवरी को मिलेगा नया मेयर,मुख्यमंत्री केजरीवाल – उपराज्यपाल गुंडागर्दी कर न चलाएं दिल्ली

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Delhi Mayor: दिल्ली को 22 फरवरी को मिलेगा नया मेयर,मुख्यमंत्री केजरीवाल – उपराज्यपाल गुंडागर्दी कर न चलाएं दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर गैर संवैधानिक काम करने का आरोप लगाया है। यह आरोप उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई के दौरान वकीलों की नियुक्ति के संबंध में कहा। गौरतलब है कि आप की मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने मेयर चुनाव जल्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

इसी याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और एलजी दोनों अलग-अलग पक्ष थे। केजरीवाल का आरोप है कि ऐसे में दोनों पक्षों के (सरकार और एलजी) वकील अलग-अलग होने चाहिए लेकिन उपराज्यपाल ने अफसरों से कहा कि तुषार मेहता ही उनका केस लड़ेंगे और तुषार मेहता ही दिल्ली सरकार की तरफ से भी पेश होंगे।

केजरीवाल ने कहा ऐसा कभी होता है क्या कि किसी केस में दो भिन्न पक्षों के वकील एक ही हों। इस तरह से एलजी असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। वह अपनी गुंदागर्दी करके दिल्ली चलाना चाह रहे हैं।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो 22 फरवरी को दिल्ली को महापौर मिल जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। केजरीवाल ने सुबह एलजी को चिट्ठी लिखी थी। जिसमें 22 फरवरी को चुनाव कराने के लिए कहा था, जिस पर एलजी ने मुहर लगा दी है। अब 22 फरवरी को सुबह 11 बजे से एमसीडी सदन में महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए चुनाव होगा। इससे पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि निगम की पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी हो। आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि निगम की पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। चुनाव होने के बाद मेयर की अध्यक्षता में अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों का चुनाव किया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कल आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है। देश की जनता जीत हुई है। एलजी और बीजेपी हारने के बाद भी गैरकानूनी तरीके से मेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे। 22 फरवरी को मेयर चुनाव कराने के लिए एलजी के पास प्रस्ताव भेजा है।

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