ब्रेकिंग न्यूज :

देहरादून: 10 साल पुराने ऑटो-विक्रम संचालकों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत,नहीं लगेगा 1 अप्रैल से प्रतिबंध ।

Spread the love

देहरादून: 10 साल पुराने ऑटो-विक्रम संचालकों को
हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत,नहीं लगेगा प्रतिबंध 1 अप्रैल से
प्रतिबंध ।

दून में डीजल से चलने वाले करीब 1500 तिपहिया वाहनों पर एक अप्रैल से प्रतिबंध के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। इससे वाहन संचालकों को बड़ी राहत मिली है। विक्रम जनकल्याण सोसायटी के अधिवक्ता भुवन भट्ट ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत 10 वर्ष पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो-विक्रमों को एक अप्रैल से प्रतिबंधित किया जा रहा था। जबकि, डीजल से चलने वाले शेष आटो-विक्रमों को 31 दिसंबर 2023 के बाद प्रतिबंधित करना था। इनके स्थान पर बीएस-6 श्रेणी के पेट्रोल, इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को संचालित किए जाने की योजना थी।
इसके विरोध में विक्रम जनकल्याण सेवा समिति और दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता भुवन भट्ट के अनुसार हाईकोर्ट के जज मनोज तिवारी ने सुनवाई करते हुए परिवहन विभाग के फैसले पर स्टे लगा दिया। सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 अप्रैल निर्धारित की गई है।

दिया था यह तर्क-
अधिवक्ता भुवन भट्ट के अनुसार ऑटो-विक्रम यूनियन की ओर से तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार की जिस गाइडलाइन का हवाला देकर उत्तराखंड में 10 साल पुराने ऑटो-विक्रम को प्रतिबंधित किया जा रहा है, वह गाइडलाइन उत्तराखंड के अनुकूल नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 59 के अनुसार वाहनों को प्रतिबंधित करने या उनके स्थान पर नए वाहनों के प्रयोग का फैसला केवल केंद्र सरकार ही स्पेशिफिक नोटिफिकेशन जारी कर ले सकती है। यह अधिकार परिवहन विभाग के पास नहीं है।

और पढ़े  लालकुआँ- विधवा महिला से दुष्कर्म व उसकी नाबालिक बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी मुकेश बोरा के इस्तीफे की मांग हुई  तेज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!