ताज में जलाभिषेक होगा कि नहीं? अदालत में सुनवाई फिर टली, अगली तारीख 2 सितंबर

ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर बताते हुए सावन माह में जलाभिषेक की अनुमति के लिए दायर वाद पर बुधवार को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सप्तम न्यायाधीश रजत शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। उन्होंने अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख तय की है।

योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई, 2024 को वाद दाखिल किया था। मांग की थी कि सावन के चार सोमवार ताजमहल को हिंदुओं के लिए निशुल्क रखा जाए। जब शाहजहां के उर्स और ईद पर ताजमहल निशुल्क होता है तो सावन के सोमवार भी निशुल्क होने चाहिए। वाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और भारत संघ को प्रतिवादी बनाया गया है।
सुनवाई के दौरान विपक्षी सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने कहा कि मामला पहली बार स्थानांतरित होकर आया है। इसलिए सेक्शन 89 ए जनरल लूज सिविल के तहत सुनवाई होगी। विपक्षी अधिवक्ता को सूचना के लिए समय दिया गया है। 23 फरवरी, 2026 को जैदी पर बार-बार नकल मांगने पर 300 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
और पढ़े  राममंदिर चढ़ावा चोरी: श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार, 1 हजार कर्मियों को अनुशासन में रहकर सेवा देने की नसीहत
  • Related Posts

    अंकित हत्याकांड: पूरे गिरोह में कौन-कौन शामिल? सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, पंचायत में हर पहलू पर चर्चा

    हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर बृहस्पतिवार को बंतीखेड़ा गांव में बुलाई पंचायत में लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया, लेकिन साथ ही कहा कि पुलिस हत्याकांड…

    यूपी: अशोक सिद्धार्थ के चलते खत्म हुआ आकाश आनंद का सियासी सफर, दो बड़े नेता जयचंद की भूमिका में

    बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपने खिलाफ हुई साजिश में कुछ पार्टी पदाधिकारियों की भूमिका का जिक्र किया। सूत्रों…