
हाईकोर्ट नैनीताल ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में आजीवन की सजा काट रहे उसके पति राजेश गुलाटी की शार्टटर्म जमानत 21 दिन और बढ़ा दी है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की।
बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अभियुक्त राजेश गुलाटी की के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। कोर्ट ने उन्हें 45 दिन व 10 दिन की शार्टटर्म.गुलाटी ने जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उनकी शॉर्टरम जमानत की अवधि 23 सितंबर को समाप्त हो रही है, अभी उनकी सर्जरी हुई है । डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, इसलिए उनकी शार्टटर्म जमानत की अवधि को आगे बढाया जाय।
अभियोजन के अनुसार राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की निर्मम हत्या की और शव के 72 टुकड़े कर डी फ्रिज में डाल दिए थे। 12 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया तो हत्या का खुलासा हुआ। देहरादून कोर्ट ने राजेश गुलाटी को पहली सितम्बर 2017 को आजीवन कारावास की सजा के साथ 15 लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया। जिसमें से 70 हजार राजकीय कोष में जमा करने व शेष राशि बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा कराने के आदेश दिए थे।
कोर्ट ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना। राजेश गुलाटी पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 1999 में अनुपमा के साथ लव मैरिज की थी।राजेश गुलाटी ने निचली कोर्ट के आदेश को को 2017 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी।