आप नेता: आप नेता सत्येन्द्र जैन को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत,खारिज हुई सभी याचिकाएं

Spread the love

आप नेता: आप नेता सत्येन्द्र जैन को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत,खारिज हुई सभी याचिकाएं

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अब उन्हें जल्द ही सरेंडर करना होगा। जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

14 दिसंबर 2023 को शीर्ष अदालत ने मामले में आप सरकार के पूर्व मंत्री जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 6 अप्रैल 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। ईडी ने आप नेता को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था। जैन को 6 सितंबर 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी।

और पढ़े  Delhi- उत्तर पूर्वी दिल्ली के गौतमपुरी में घर में मृत मिली महिला, पति पर शक,जांच में जुटी पुलिस

Spread the love
  • Related Posts

    नोटिफिकेशन जारी-: अब बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा कोई भी सिरप, डॉक्टर की पर्ची जरूरी,सरकार ने कफ सिरप बिक्री नियम सख्त किए

    Spread the love

    Spread the loveपिछले साल अक्तूबर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत की खबरों ने लोगों को काफी डरा दिया था। दवा के…


    Spread the love

    भारत में लगी टेलीग्राम पर अस्थायी रोक, 21 जून को NEET री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

    Spread the love

    Spread the love   केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला किया है। नीट 2026 की पुनर्परीक्षा के चलते सरकार ने यह कदम…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *