सुप्रीम कोर्ट: शीर्ष कोर्ट ने इस प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल की

Spread the love

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दी। चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने अंतरिम आदेश में तेलंगाना हाईकोर्ट के इसी तरह के फैसले का जिक्र किया। शीर्ष कोर्ट ने पूछा कि जब राज्य सरकार तैयार है, तो न्यायिक अधिकारियों को यह राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए?

बेंच ने कहा, न्यायिक अधिकारी और राज्य सरकार के बाकी कर्मचारी, दोनों का वेतन एक ही सरकारी खजाने से दिया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल है। कोर्ट ने कहा कि वैसे भी हाईकोर्ट के जजों और जिला अदालत के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र में एक साल का अंतर है।

 

चार हफ्ते बाद होगी अंतिम सुनवाई
हाईकोर्ट के जज 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं और अब मध्य प्रदेश में जिला अदालत के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 61 साल हो जाएगी। बेंच ने इस याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए चार हफ्ते बाद की तारीख तय की।

हाईकोर्ट के वकील ने किया उम्र सीमा बढ़ाने का विरोध
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से पेश हुए। उन्होंने जिला अदालत के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्तूबर को मध्य प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने से इनकार को चुनौती दी गई थी।

और पढ़े  Earthquake- बड़वानी जिले में 3.6 तीव्रता का भूकंप, सेंधवा-अंजड़ में महसूस हुआ कंपन

सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 26 मई को कहा था कि मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 61 साल करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।


Spread the love
  • Related Posts

    भीषण सड़क हादसा-: ट्रक-बोलेरो की आमने-सामने से भिड़ंत, पीछे से टकराईं बाइकें, 4 लोगों की मौत

    Spread the love

    Spread the loveदमोह-सागर स्टेट हाईवे पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। बांसा तारखेड़ा हिनौती की पुलिया स्थित गुलाब बाबा आश्रम के सामने ट्रक…


    Spread the love

    MP: मातृत्व अधिकार पर HC सख्त! गेस्ट फैकल्टी को भी मिलेगा पूरा वेतन, 26 हफ्ते की छुट्टी का आदेश

    Spread the love

    Spread the loveजबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि महिला गेस्ट फैकल्टी को मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन से वंचित नहीं किया जा…


    Spread the love