Himachal: BJP विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट में मिली अग्रिम जमानत, 22 को होगी अगली पेशी

 

 

चुराह के विधायक हंसराज को पोक्सो एक्ट में जिला एवं सत्र न्यायालय से 20 नवंबर तक अग्रिम जमानत मिल गई है। विधायक के अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट से विधायक को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधायक को पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए कहा है। वहीं, अगली पेशी 22 नवंबर को होगी। इसमें विधायक को उपस्थित होना होगा।

जिला चंबा के चुराह से भाजपा के तीन बार के विधायक डाॅ. हंसराज पर युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उस दौरान लड़की नाबालिग थी। इस पर विधायक के विरुद्ध पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय चंबा की अदालत में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें राहत मिली। युवती ने गत शुक्रवार को महिला थाना चंबा में आकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।

वहीं, विधायक ने अग्रिम जमानत मिलने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक में स्टोरी डाली है। इसमें उन्होंने जय भोले नाथ लिखा है। एएसपी चंबा हितेश लखनपाल ने बताया कि 20 नवंबर तक विधायक को अग्रिम जमानत मिली है। साथ ही न्यायालय के आदेशानुसार विधायक को पुलिस जांच में हरसंभव सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

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