उत्तराखंड हाईकोर्ट- नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में HC का अहम फैसला, जांच अधिकारी को देना होगा जुर्माना

Spread the love

 

 

त्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने के आरोपी उस्मान खान के जमानत प्रार्थनापत्र के मामले में दस्तावेज दाखिल नहीं करने पर जांच अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने तीन दिन के भीतर जुर्माने की राशि हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर सोसायटी में जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तिथि नियत की है। सरकार ने एफएसएल दायर करने के लिए समय मांगा है।

न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ में मामले पर सुनवाई हुई। उस्मान के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में 30 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप है। इस घटना के विरोध में नैनीताल में व्यापक प्रदर्शन हुआ था।


Spread the love
और पढ़े  देहरादून - राज्य के सभी भवनों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट, सीएस ने दिए निर्देश, विशेष सर्वे कराने के लिए कहा
  • Related Posts

    ऋषिकेश- मारपीट में घायल साथी का हालचाल पूछने एम्स पहुंचे निहंग

    Spread the love

    Spread the loveकर्णप्रयाग में निहंग सिखों व स्थानीय युवाओं के बीच हुई मारपीट में घायल एक निहंग को एम्स में भर्ती किया गया है। जिसे देखने के लिए निहंगों का…


    Spread the love

    देहरादून: निहंगों से वार्ता के बाद कुल्हाल चेक पोस्ट से बैरिकेड हटाए, बहाल हुआ यातायात, घंटों बाद मिली राहत

    Spread the love

    Spread the loveबृहस्पतिवार रात को निहंग सिखों का जत्था कुल्हाल चेक पोस्ट बैरिकेड तोड़कर राज्य सीमा में दाखिल हो गया था। जत्थे को समझा बुझाकर वापस भेजने के बाद चेक…


    Spread the love