उत्तराखंड हाईकोर्ट- नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में HC का अहम फैसला, जांच अधिकारी को देना होगा जुर्माना

Spread the love

 

 

त्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने के आरोपी उस्मान खान के जमानत प्रार्थनापत्र के मामले में दस्तावेज दाखिल नहीं करने पर जांच अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने तीन दिन के भीतर जुर्माने की राशि हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर सोसायटी में जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तिथि नियत की है। सरकार ने एफएसएल दायर करने के लिए समय मांगा है।

न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ में मामले पर सुनवाई हुई। उस्मान के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में 30 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप है। इस घटना के विरोध में नैनीताल में व्यापक प्रदर्शन हुआ था।


Spread the love
और पढ़े  हरिद्वार- घर में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, साली-जीजा सहित तीन गिरफ्तार
  • Related Posts

    हरिद्वार: औद्योगिक क्षेत्र में फैक्टरी के स्क्रैप यार्ड में लगी भीषण आग

    Spread the love

    Spread the love     रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार की देर रात एक फैक्टरी के स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लग गई। आग तेजी से…


    Spread the love

    बागेश्वर- कपकोट बाजार की निर्माणाधीन बिल्डिंग से नेपाली मूल के मजदूर कंकाल मिला

    Spread the love

    Spread the loveकपकोट के मुख्य बाजार स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के भीतर मानव नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। एलआईयू की गुप्त सूचना पर स्थानीय लोगों के…


    Spread the love